गाजीपुर

दहेज़ हत्‍या में पति को दस वर्ष व सास-ससुर को 7-7 वर्ष की सजा

फैयाज़ खान मिस्बाही(ब्यूरो)

गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल व सांस ,ससुर को 7 -7 साल की कड़ी कैद के साथ प्रत्येक पर 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बताते चलें कि जमानिया थाना गांव रेहुरा के बाल्मीकि अपने अपनी पुत्री प्रियंका की शादी 27 अप्रैल 2018 को जमानिया थाना गांव असैचंदपुर के प्रदुम्न तिवारी उर्फ सूरज तिवारी के साथ किया था ससुरालीजन के मांग के अनुसार रुपया पैसा व सामान आदि दिया गया था लड़की विदा होकर गई तो उसके पति प्रदुम्मन तिवारी,साँस विजयवाला देवी,तथा ससुर यशवंत तिवारी वाशिंग मशीन, चैन फ्रीज की मांग करने लगे और उसको प्रताड़ित करने लगे वादी ने ससुरालीजन को काफी समझाया और कहा की आप की मांग पूरी कर दूँगा लेकिन वो लोग नही माने और 2 जनवरी 2020 को सुबह गांव वालों से सूचना मिली कि मेरी पुत्री की मृत्यु हो गई हैं वादी तुरन्त मौके पर पहुँचा तो उसको लड़की का शव पड़ा हुआ मिला वादी की सूचना पर पुलिस आई और लाश को कब्जे में लिया और आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकिय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपियो को जेल भेज दिया।

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