क्राइमप्रयागराज

गैंगस्टर एक्ट में सजा को मुख्तार अंसारी ने दी चुनौती

★ दाखिले में देरी पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ 63दिन की देरी से दाखिल आपराधिक अपील पर राज्य सरकार को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अपील की अगली सुनवाई 15मई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।
गाजीपुर की एम पी ,एम एल ए अदालत ने15दिसंबर 22को मुख्तार अंसारी व अन्य आरोपी को दोषी करार देते हुए 10-10साल के सश्रम कारावास एवं 5-5लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।जिसे अपील में चुनौती दी गई है। अपील पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की।इनका कहना है कि सत्र अदालत ने साक्ष्यों का सही परिशीलन नहीं किया है।उसे राजनीतिक कारणों से गैंगस्टर एक्ट में फंसाया गया है। फिलहाल अपील दाखिले में हुई देरी पर सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

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