गुजरात की एक कोर्ट ने रेप मामले में आसाराम को उम्रकैद कर सजा सुनाई है। सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी ने इस मामले में सोमवार को आसाराम को दोषी करार दिया था और सजा को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है । बता दें, आसाराम के खिलाफ वर्ष 2013 में एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था । 81 वर्षीय आसाराम बापू वर्तमान में जोधपुर जेल में है।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने बताया, ‘नामदार कोर्ट ने सबूतों को देखते हुए आसाराम को उम्रक़ैद की सजा सुनायी है । इसके साथ ही पीड़िता को 50000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
वहीं, सूरत की अदालत में नारायण साईं के खिलाफ एक अलग मुकदमा चल रहा है। दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1997 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे द्वारा संचालित मोटेरा आश्रम में उनके साथ दुष्कर्म किया गया था।