शाहजहाँपुर

प्रधान पति द्वारा आवास के नाम पर सुविधा शुल्क लेने का आरोप

अजय कुमार (संवाददाता)

खुटार शाहजहांपुर। क्षेत्र की ग्राम पंचायत रौतापुर कलां निवासी भूपराम ने जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह दिव्यांग अनुसूचित जाति का व्यक्ति हैं और उसकी पत्नी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बर्ष 2021 में स्वीकृत हुआ था जिसके नाम पर प्रधान पति द्वारा कहा गया था कि जिले पर 20,000 रुपए जमा होंगे और किस्त में जुड़कर वापस मिल जाएंगे पीड़ित से एडवांस में रुपए ले लिए जिसके बाद आवास स्वीकृति हो गया और आवास बन‌ गया आवास बनने के उपरान्त पीड़ित ने ग्राम प्रधान से जमा की गई राशि और मनरेगा के तहत आने वाली राशि दिलाने के लिए कहा तो प्रधान पति ने आज कल कहकर टरकाते रहें आरोप है कि विगत दिनों बाद फिर कहा तो उक्त द्वारा पांच हजार रुपए की और मांग की गई पीड़ित ने जब पैसे देने से मना कर दिया तो ग्राम प्रधान ने धमकी दी कि तुम्हारा पैसा अब नहीं आएगा जब तक तुम पांच हजार रुपए और जमा नहीं करोगे पीड़ित ने जिला अधिकारी से जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है

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