रेलवे नियमों के उल्लंघन पर अब लगेगा अधिक जुर्माना, 20 जून से लागू हुए नए प्रावधान
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 में जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के माध्यम से महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।


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Janpad Mirror
घनश्याम पांडे/विनीत शर्मा (संवाददाता)
चोपन (सोनभद्र) । भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 में जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के माध्यम से महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के तहत रेलवे से संबंधित विभिन्न अपराधों एवं नियम उल्लंघनों पर लगने वाले जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है। नए प्रावधान दिनांक 20 जून 2026 से प्रभावी हो गए हैं। संशोधन के अनुसार रेलवे अधिनियम की धारा 137 (बिना टिकट यात्रा) एवं धारा 138 (अनियमित यात्रा एवं टिकट संबंधी उल्लंघन) के अंतर्गत न्यूनतम जुर्माने की राशि ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त रेलवे परिसरों एवं ट्रेनों में अव्यवस्था फैलाने, अनधिकृत गतिविधियों तथा अन्य नियम उल्लंघनों पर भी अधिक कठोर आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया रेलवे प्रशासन का मानना है कि बढ़े हुए जुर्माने से बिना टिकट यात्रा, नियमों की अनदेखी तथा यात्रियों को होने वाली असुविधाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा। साथ ही यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता और अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट के साथ यात्रा करें तथा रेलवे के सभी नियमों का पालन कर सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करें। नए प्रावधान लागू होने के बाद रेलवे टिकट जांच अभियान भी और अधिक सख्ती से संचालित किए जाने की संभावना है, जिससे राजस्व हानि रोकने एवं यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
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