UP News : आयुषी यादव हत्याकांड में माता-पिता को उम्रकैद, अदालत ने कहा—अपराध क्रूर और वीभत्स
बहुचर्चित आयुषी यादव हत्याकांड में मथुरा की विशेष अदालत (एडीजे ईसी एक्ट) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

mathura
10:15 AM, August 21, 2026
मथुरा। बहुचर्चित आयुषी यादव हत्याकांड में मथुरा की विशेष अदालत (एडीजे ईसी एक्ट) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अपनी 21 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में पिता नितेश यादव पर सात हजार रुपये और मां ब्रजवाला पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे मिला था शव
मामला 18 नवंबर 2022 का है। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे की लिंक रोड पर कृषि अनुसंधान केंद्र के पास झाड़ियों में लाल रंग का एक लावारिस ट्रॉली बैग मिला था। पुलिस ने बैग खोला तो उसमें एक युवती का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। मृतका के शरीर, हाथ-पैर और चेहरे पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती को दो गोलियां मारे जाने की पुष्टि हुई थी।
अंतरजातीय प्रेम विवाह बना हत्या की वजह
पुलिस की जांच में मृतका की पहचान दिल्ली निवासी आयुषी यादव के रूप में हुई। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि आयुषी ने परिवार की इच्छा के खिलाफ राजस्थान निवासी एक युवक से प्रेम विवाह किया था। बेटी के इस फैसले से उसके माता-पिता नाराज थे।
पुलिस के मुताबिक, इसी नाराजगी के चलते दिल्ली स्थित घर में पिता नितेश यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से आयुषी को गोली मार दी। मां ब्रजवाला भी इस वारदात में शामिल रही। हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए कार से मथुरा पहुंचकर यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे झाड़ियों में ट्रॉली बैग फेंक दिया और वहां से फरार हो गए।
अदालत ने माना अपराध अत्यंत क्रूर
करीब चार साल तक चले मुकदमे की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा सुनाते हुए अदालत ने अपराध को अत्यंत क्रूर और वीभत्स बताया। अदालत ने कहा कि अपनी ही संतान की हत्या जैसा अपराध समाज के लिए बेहद गंभीर संदेश देता है और ऐसे मामले में दोषियों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अदालत के इस फैसले के बाद आयुषी यादव हत्याकांड में करीब चार साल से चल रही कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ है।




