UP News : महाराजगंज हिंसा मामले में न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, दोषियों में एक को फांसी एवं 9 को आजीवन कारावास की सजा
रामगोपाल की हत्या के मामले में 11 दोषियों को आज कोर्ट में पेश किया गया था। जिसके बाद इस मामले में दोषी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

bahraich
7:41 PM, December 11, 2025
बहराइच में 13 अक्तूबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा में 22 साल के रामगोपाल की हत्या के मामले में 11 दोषियों को आज कोर्ट में पेश किया गया था। जिसके बाद इस मामले में दोषी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
13 महीने 26 दिन सुनवाई चलने के बाद कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने इस मामले में अब्दुल हमीद, सरफराज, मोहम्मद तालिब, फहीम, जीशान, मोहम्मद सैफ, जावेद, सोएब खान,ननकऊ और मारूफ अली सहित 10 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आखिरकार सरफराज को फांसी एवं अन्य 9 को आजीवन कारावास की सजा के साथ एक एक का अर्थदंड की सज़ा सुना दी है।
आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान महाराजगंज बाजार में हिंसा भड़की थी । इसी बीच तोड़फोड़ आगजनी के साथ रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में आरोपियों के खिलाफ BNSS की धारा 191(2) 191(3), 190, 103(2) 249, 61(2) के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था ।
इस फैसले के बाद मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी ने कहा कि न्यायालय ने जो सजा सुनाई है उसका हम स्वागत करते हैं ।



