UP News : हाईकोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत, 5000 स्कूलों के मर्जर पर रोक से किया इनकार

उत्तर प्रदेश के 5000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के एकीकरण (मर्जर) के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार को राहत दी है।

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5:11 PM, July 7, 2025

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◆ नीतिगत फैसले में दखल से हाईकोर्ट का इंकार, कहा- बच्चों के हित में है स्कूल मर्जर का निर्णय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 5000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के एकीकरण (मर्जर) के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार को राहत दी है। अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज करते हुए सरकार के फैसले को बच्चों के हित में बताया है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई नीतिगत निर्णय असंवैधानिक, दुर्भावनापूर्ण या कानून के विपरीत न हो, तब तक उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि यह फैसला संसाधनों के कुशल उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है।

क्या है मामला?

बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें राज्य के करीब 5000 स्कूलों को उनकी कम छात्र संख्या के आधार पर पास के उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों में मर्ज करने का निर्देश दिया गया था। सरकार ने दलील दी थी कि इससे शिक्षक, संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग हो सकेगा, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।

याचिका में क्या कहा गया था?

इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा था कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा बाधित होगी और स्कूल बंद होने से स्थानीय स्तर पर असुविधा होगी। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।

कोर्ट का स्पष्ट संदेश

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह से बच्चों के शैक्षिक हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और यह नीति आधारित निर्णय है, जिसमें अदालत का हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है।

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