UP News : DSP जियाउल हक हत्याकांड मामले में सीबीआई कोर्ट ने 10 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
लखनऊ CBI कोर्ट ने बुधवार को 11 साल बाद DSP जियाउल हक हत्याकांड मामले में 10 दोषियों को उम्रकैद का फैसला सुनाया है । साथ ही सभी 10 आरोपियों को 19 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है ।

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6:52 PM, October 9, 2024
लखनऊ CBI कोर्ट ने बुधवार को 11 साल बाद DSP जियाउल हक हत्याकांड मामले में 10 दोषियों को उम्रकैद का फैसला सुनाया है । साथ ही सभी 10 आरोपियों को 19 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है । सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की आधी रकम डिप्टी एसपी जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद को दिया जाय ।
इन्हें हुई उम्र कैद की सजा
लखनऊ में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डीएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में फूलचंद यादव, पवन यादव, राम लखन गौतम, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, छोटेलाल यादव, शिवराम पासी, राम आसरे, मुन्ना पटेल और जगत बहादुर पाल को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
कोर्ट ने बुधवार को सजा पर फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है । साथ ही सभी दोषियों पर 19500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है ।
इस केस में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और उनके करीबी रहे गुलशन यादव भी आरोपी थे, लेकिन दोनों को सीबीआई जांच में पहले ही क्लीन चिट मिल गयी थी।
यह था मामला
2 मार्च 2013 में यूपी के कुंडा में जियाउल हक की हत्या हुई थी । वे यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात थे।
बालीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की हत्या होने की सूचना मिलने पर जियाउल हक उनके घर गए थे. तब भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था।




