लिखित शिकायत मिलने के बाद मिशन शक्ति केन्द्र थाना ओबरा द्वारा पीड़िता को कानूनी सहायता, सुरक्षा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया व उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना ओबरा पर मु0अ0सं0-08/2026 धारा 70(2), 351(3) बीएनएस, 3/4 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)v SC/ST एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ओबरा के नेतृत्व में दो विशेष पुलिस टीमों का गठन कर लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी बीच 03/04 जनवरी की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बिल्ली मारकुंडी खदान क्षेत्र में घेराबंदी कर अभियुक्त पप्पू उर्फ बिन्दू यादव (30) पुत्र रवि यादव निवासी कनहरा थाना ओबरा जनपद सोनभद्र एवं अर्जुन डोम (19) पुत्र स्व0 नन्हक डोम निवासी भलुआ टोला मलिन बस्ती थाना ओबरा जनपद सोनभद्र को मौके से गिरफ्तार कर लिया। तीसरे अभियुक्त करन डोम (28) पुत्र चन्द्रमड़ी डोम निवासी सेक्टर-10 लंका कॉलोनी थाना ओबरा जनपद सोनभद्र द्वारा भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त करन के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। अभियुक्त करन डोम उपरोक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जिसके आधार पर थाना ओबरा मु0अ0सं0-09/2026 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग अलग से अभियोग पंजीकृत किया गया है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया जहाँ उसका ईलाज चल रहा है।