गिरफ्तार चालक से पूछताछ के दौरान उसने पुलिस क़ो बताया कि उसे इण्डेन गैस से सम्बन्धित इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा जारी टैक्स इन्वाईस उपलब्ध कराया गया, जो कामर्शीयल इण्डेन गैस से सम्बन्धित था जिसका इनवॉईस वैल्यू 1048122.14 रूपये (दस लाख अड़तालीस हजार एक सौ बाईस रूपया चौदह पैसा) जो जालंधर टर्मिनल इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन टर्मिनल आफिस जालंधर, अमृतसर बाई पास, पीण्ड जालंधर (पंजाब) से झांसी गैस सर्विस 331, सदर बाजार, झांसी\कैंट उत्तर प्रदेश ले जाने हेतु जारी किया गया है। टैंकर पर गैस परिवहन हेतु प्रपत्र बनाये गये है जबकि उसमें अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। चालक तथा शराब तस्करी में सम्मिलित वाहन स्वामी राजेश पुत्र बाबू लाल निवासी राय कालोनी बरियो का वास जिला बारमेर (राजस्थान) तथा जालंधर से टैंकर उपलब्ध कराने वाले अज्ञात व्यक्ति का मोबाइल नंबर बताया तथा चालक द्वारा शराब को रांची झारखण्ड के मो0नं0 वाले व्यक्ति उसके पास पहुंचाना था। चालक व रांची झारखण्ड वाले व्यक्ति के मध्य निरंतर वार्ता व कोड भाषा में वाट्स ऐप चैट के माध्यम से शराब सहित टैंकर को गांतव्य तक पहुंचाने की वार्ता की जा रही थी।