Sonbhadra News : पुलिस को चकमा देकर 10 हजार के इनामिया बदमाश ने किया कोर्ट में सरेंडर
दुष्कर्म, अपहरण, रंगदारी मांगने जैसे अपराधों में नामजद 10 हजार के इनामिया बदमाश ने पुलिस को चकमा देते हुए शुक्रवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत के......

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10:11 PM, November 8, 2025
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । दुष्कर्म, अपहरण, रंगदारी मांगने जैसे संगीन अपराधों में नामजद 10 हजार के इनामिया बदमाश ने पुलिस को चकमा देते हुए शुक्रवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत के प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। वहीं आरोपी के कचहरी पहुंचने की सूचना पर पुलिस दिनभर हलकान रही।
मिली जानकारी के अनुसार, दुद्धी निवासी राजा सिंह उर्फ राजा बाबू का नाम अपराध में पहली बार तब सामने आया, जब 16 मई 2022 को चौकी प्रभारी रेणुकूट शिवकुमार सिंह ने मुर्धवा तिराहे से उसे चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। 15 अप्रैल 2024 पिपरी थाने में दूसरा केस दर्ज किया गया। इस मामले में हिंडाल्को काॅलोनी निवासी कुसुम पांडेय ने राजा सिंह पर पति बृजेश कुमार पांडेय को तिलकोत्सव के बहाने दुद्धी बुलाकर अपहरण का आरोप लगाया गया था। वहीं भाजपा नेता शंभू खरवार ने राजा सिंह पर तहसील में जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए जाने पर 10 हजार रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था। गत 11 जुलाई को दुद्धी के तत्कालीन कोतवाल मनोज सिंह ने इसे लेकर अलग से एक केस भी दर्ज कराया गया तथा अगस्त 2025 में दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में एक महिला को फेसबुक पर अश्लील मैसेज भेजने और ऑनलाइन काल कर अश्लील शब्द कहने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दर्ज किया गया। इसके बाद एक अन्य मामले में युवती ने राजा और उसके भाई शिव पर दुष्कर्म करने, विरोध पर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
कई बार वारंट जारी होने, कुर्की नोटिस चस्पा के बाद भी दोनों भाइयों के पुलिस या न्यायालय में आत्मसमर्पण न करने, फरारी को देखते हुए जुलाई में राजा और उसके भाई शिव को भगोड़ा घोषित करते हुए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी गई। उसके अपराध की गंभीरता और उसकी फरारी को देखते हुए तत्कालीन एसपी अशोक कुमार मीणा ने गत 15 सितंबर को उस पर 10 हजार का इनाम घोषित किया था। बावजूद आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देता रहा।
वहीं इनामिया बदमाश ने सीजीएम न्यायालय में अधिवक्ता के जरिए जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए शुक्रवार को आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने उसकी जमानत की अर्जी खारिज दी और उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया।



