Sonbhadra News : बंद छविगृहों में बन सकेंगे लघु सिनेमाघर व काम्प्लेक्स - डीएम
जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन राज्यकर विभाग द्वारा जारी शासनादेश के माध्यम से प्रदेश में बंद पड़े अथवा घाटे में चल रहे छविगृहों को पूर्ण रूप से तोड़कर उसके स्थान पर...

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5:32 AM, November 21, 2024
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन राज्यकर विभाग द्वारा जारी शासनादेश के माध्यम से प्रदेश में बंद पड़े अथवा घाटे में चल रहे छविगृहों को पूर्ण रूप से तोड़कर उसके स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त लघु क्षमता के सिनेमाहाल सहित व्यवसायिक काम्पलेक्स के निर्माण कराया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा समेकित प्रोत्साहन योजना जारी ही गयी है। इसके तहत पुराने बंद पड़े एवं संचालित सिनेमाघरों के भवन की आंतरिक संरचना में परिवर्तन (रिमॉडल) कर पुन: संचालित होने वाले सिनेमाघरों, एकल सिनेमाघरों को बिना किसी आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये यथास्थिति में पुन: संचालित करने वाले सिनेमाघरों व्यावसायिक, गतिविधियों सहित/रहित, न्यूनतम 75 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण, जिन जनपदों में एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित, संचालित नही है वहां मल्टीप्लेक्स खुलवाने, जिन जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित है, उन जनपदों में नवीन मल्टीप्लेक्स निर्माण एवं सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण के लिए समेकित प्रोत्साहन योजना जारी ही गयी है।
उन्होंने बताया कि सभी बंद पड़े एवं चालू सिनेमा के स्वामी, लाइसेंसी, प्रबन्धक, संचालक या अन्य इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी उपरोक्त शासनादेश का लाभ उठाए एवं अन्य सहयोग व सहायता के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर) वाणिज्य कर कार्यालय बाला जी टावर उरमौरा में सम्पर्क स्थापित कर सकते है।




