Sonbhadra News : जिले में धारा-163 लागू, दो माह तक बिना अनुमति जुलूस-प्रदर्शन पर रोक
आगामी पर्व-त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ल ने...

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sonbhadra
8:38 PM, June 24, 2026
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
• पर्व-त्योहार, प्रतियोगी परीक्षाएं और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, सोशल मीडिया पर भी रहेगी कड़ी निगरानी
सोनभद्र । आगामी पर्व-त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा-163(2) के तहत जनपद की सम्पूर्ण सीमा में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 22 जून से 21 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में बिना सक्षम अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली अथवा सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि धार्मिक मेले, बारात और शव यात्राओं को छूट दी गई है, लेकिन आयोजकों को निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी नजर -
धारा-163 लागू होने के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) या अन्य डिजिटल माध्यमों पर भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ग्रुप एडमिन को भी जिम्मेदार ठहराते हुए निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने समूहों में प्रसारित होने वाली सामग्री पर नजर रखें और किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट की तत्काल सूचना प्रशासन या पुलिस को दें।
हथियार, विस्फोटक और अराजक गतिविधियों पर रोक -
निषेधाज्ञा के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सड़क जाम करना, यातायात बाधित करना, शांति व्यवस्था भंग करना या किसी भी प्रकार की अराजक गतिविधि में शामिल होना कानूनन अपराध माना जाएगा।
संवेदनशील स्थलों पर बढ़ाई गई चौकसी -
प्रशासन ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, होटल, बाजार, धार्मिक स्थलों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है।
एडीएम की अपील -
अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ल ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। यदि कोई व्यक्ति भ्रामक सूचना प्रसारित करता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन या पुलिस को दें।




