Sonbhadra News : 6 जनवरी से 5 मार्च तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगा- अपर जिला मजिस्ट्रेट
यह निषेधाज्ञा 06 जनवरी, 2026 से 5 मार्च.2026 तक यदि आवश्यक कारणों से इसे में ही वापस ले लिया गया, तदनुसार प्रभावी रहेगी।

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8:46 PM, January 6, 2026
सोनभद्र। अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ला ने अवगत कराया है कि आगागी विभिन्न पर्वो/त्यौहारों तथा महत्वपूर्ण परीक्षाओं आदि के आयोजन पर कतिपय अवांछित तत्वों के हस्तक्षेप/साजिश के कारण विधि एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन स्तर से निर्धारित एवं स्थानीय स्तर पर जनपद में आगानी सम्पन्न होने वाली विभिन्न आवश्यक प्रतियोगी तथा अन्य शैक्षणिक परीक्षाओं आदि के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित रखे जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत आवश्यक प्राविधानों के आधार एक पक्षीय निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-163(2), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 प्रभावी किया जाना अपेक्षित है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु लागू उपायों के अनुपालन एवं आगामी प्रमुख त्यौहारों, पाँ व संभावित परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद-सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा पारित करता हूँ। आगामी पर्व, त्यौहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए किसी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन इत्यादि बिना प्रशासनिक अनुमति आयोजित नहीं किये जायेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुगति के बिना न तो कोई सभा, धरना-प्रदर्शन अथवा जुलूस का आयोजन करेगा न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। धार्मिक मेलों, बारात या शव यात्राओं पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। अनुमति प्राप्था करने के पश्चात् जूलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजक के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सामाजिक दूरी, सभी के लिए मॉस्क की अनिवार्यता एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। ऐसे किसी जूलूसों/सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गम्भीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना वर्जित रहेगा। आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविक 19 से बसाय सम्बन्धित दिशा-निर्देशों से मलीभांति अवगत करा दिया जाए। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान कोयिड प्रोटोकाल तथा गाइड लाइन्स के अनुपालन का उत्तर दायित्व सम्बन्धित आयोजक का ही होगा। आगामी पर्वध्त्यौहारों के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाह न फैलाई जाय इसके रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी अवश्य रखी जाएगी। किसी भी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, या जरा-धमकाकर या आतंकित करके शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करवाना प्रतिबंधित रहेगा। मदिरा की दुकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करते हुए अराजक, असामाजिक व आपराधिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी निगरानी रखी जाएं। होटल, रेस्टोरेन्ट, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मुख्य मार्गों ध् बाजारों एवं चौराहों पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री इत्यादि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर न तो भ्रमण करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री ध् ज्वलनशील पदार्थ न तो एकत्रित करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। जुलूसों, सभाओं या रैलियों में प्रतिबन्धित असलहे/लाठी-डण्डे/ईंट-पत्थर आदि लेकर चलना सर्वथा प्रतिबन्धित होगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक अथता लिखित रूप से (पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे, सोशल मीडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक मंत्र से किसी भी प्रकार के तनाव उत्पन्न होने की सम्भावना न हो। यह कि कोई व्यक्ति वा समूह समाजास नहीं करेगा और न ही माधित करेगा। किसी मी सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा। सोशल मीडिया (सेस बुक मास्टएका भागक सूचना तेजाक अफवाह आदि नहीं फैलायी जायेगी। किसी भी प्रकार की झूठ किसी भी ग्रुप से संबंधित पुष एवमिन द्वारा उनके ग्रुप में कोई भी सूची ऐसे कोई विज्ञति प्रमाहित होने से रोका जायेगा जिलते कि जन सामान्य श्रमित ही तथा लोक प्रशनित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यदि कोई सदस्य इस प्रकार का संदेश वीडियो आबलता है तो ग्रुप एडमिन इसकी सूक्ता तत्काल देना। किसी वी राजनीतिक दस या अभ्यर्थी की अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों वा उनके नेताओं के पुतले लेकर बलने, उनको सार्वजनिक पर जलाने और तीन प्रदर्शन पूर्णतया प्रतिबंधित होगें। किसी दल या अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी स्थान पर समांथा तुतुत प्राधिकृत अधिस्वरी जी पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। १३. जनपद के किसी भी क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्ति की किसी भी प्रकार की सारी नहीं पहुंटुंबाची जावेगी। किसी भी प्रकार की हति एवं जाकीको अपराध माना जायेगा। कोई भी व्यक्तिध्व्यक्ति समूह अधया राजनैतिक दल किसी व्यक्तिगत सार्वजनिक थान एवं बिजली टेलीफोन के धन्नों पर या इतका चरा लेकर कोई बैनर पोस्टर होर्डिंग नहीं लगायेगा। कोई भी व्यक्ति दुग्गीध्ट्राली अचय अन्य किसी वाहन से खुले रूप में सूकलोवर, मांस दि का संवरण किसी भी नरेगा। आदेश का उनके फलस्वरू दाखिल किये जाने वाला मरियादवीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथचा उसके आदेश के अधीन क्षेत्रीय ध्वज निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। यह निषेधाज्ञा 06 जनवरी, 2026 से 5 मार्च.2026 तक यदि आवश्यक कारणों से इसे में ही वापस ले लिया गया, तदनुसार प्रभावी रहेगी।



