Sonbhadra News : ओटीएस योजना का आखिरी दिन कल, 5 फरवरी तक जमा कर पा सकते है पेनाल्टी में छूट
6 नवम्बर से जारी एक मुश्त समाधान योजना माध्यम से व्यवसायिक वाहनों के विरूद्ध बकाया कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति/ जुर्माना से छूट प्रदान करने के लिए की गई है।

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7:11 PM, February 4, 2025
शान्तनु कुमार
सोनभद्र । 6 नवम्बर से जारी एक मुश्त समाधान योजना माध्यम से व्यवसायिक वाहनों के विरूद्ध बकाया कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति/ जुर्माना से छूट प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके व्यवसायिक वाहन के विरूद्ध कर बकाया है और वह कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति (जुर्माना) में छूट चाहते हैं। इस बारे में संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन धनवीर यादव ने बताया कि वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके और निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस प्रकार पंजीकरण के उपरान्त बकाया कर पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना को अदेय करते हुए बकाया कर की धनराषि एकमुश्त जमा करायी जायेगी। पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के मोटरवाहन (सकल यान भार 7500 किलोग्राम तक) के लिए रुपया 200/- तथा शेष प्रवर्ग के वाहनों के लिए रुपया 500/- निर्धारित की गयी है। उक्त योजना 5 फरवरी तक के लिए ही है। जो कल समाप्त जाएगी। एआरटीओ ने जनपद के समस्त व्यवसायिक वाहन स्वामियों से अनुरोध है वे अपनी वाहनों पर संदेय कर के विलम्ब पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना में छूट प्राप्त करने हेतु कार्यालय में पंजीकरण कराते हुुए इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।




