Sonbhadra News : डाला मलीन बस्ती को खाली कराने के लिए वितरित किया गया नोटिस
डाला नगर पंचायत के डाला मलीन बस्ती स्थित गाटा संख्या 113 व 179 पर बने घरो व झुग्गी झोपड़ियो को हटाए जाने सम्बंधित नोटिस का वितरण सोमवार को भी किया गया।

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7:53 PM, February 9, 2026
एम शर्मा (संवाददाता)
डाला (सोनभद्र) । स्थानीय नगर पंचायत के डाला मलीन बस्ती स्थित गाटा संख्या 113 व 179 पर बने घरो व झुग्गी झोपड़ियो को हटाए जाने सम्बंधित नोटिस का वितरण सोमवार को भी किया गया। जिसकी जानकारी कानूनगो संतोष दुबे लेखपाल कुलदीप सिंह ने देते हुए बताया कि 2012 में 268 की संख्या में मकान एवं मकान मालिको को चिन्हित किया गया था,जिसमें 81 लोगो को एक-एक लाख रूपये एवं भूमि का पट्टा उन्हें आवंटित किया गया था ताकि वे मलीन बस्ती को खाली कर आवंटित पट्टे पर अपना मकान बना लेवे।उसमें शेष 187 लोग रह गये थे।उन्ही शेष बचे 187 लोगो को चिन्हित किया जा रहा है,जिन्हे नोटिस दिया जा रहा है।जारी नोटिस में बताया गया है कि 2012 में जो रकम एवं भूमि का आवंटन 81 लोगो को दिया गया था,वही रकम अर्थात एक लाख रूपया और एक बिसवा भूमि लेकर स्वंय उक्त गाटा संख्या पर स्थित मकान को खाली कर देवे।रविवार को नव अवैध कब्जा धारको को नोटिस दिया गया है।शेष बचे लोगो को सोमवार को भी नोटिस वितरण किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल कुलदीप सिंह द्वारा नोटिस का वितरण किया गया है।उन्होने बताया कि दोनो आराजी संख्या 113 व 179 के कागजात अभिलेख खतौनी में अल्ट्राटेक सीमेंट कम्पनी लिमिटेड के नाम दर्ज है जिस पर कुछ लोगो द्वारा अवैध कब्जा दखल किया गया है।अवैध कब्जे को हटाये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय 17 मई 2012 को आदेश पारित किया गया है।
मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में अवैध कब्जा धारको को आवास बनाने हेतु एक बिस्वा भूमि जिला प्रशासन द्वारा आवंटित की गयी है तथा कम्पनी द्वारा मुआवजा के तौर पर एक लाख रूपया दिया जाना है। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यालय तहसीलदार ओबरा से सम्पर्क स्थापित कर आवास हेतु आवंटित भूखण्ड का पट्टा प्राप्त कर लें व मुआवजा के तौर पर एक लाख रूपया प्राप्त कर लें, तदोपरान्त अविलम्ब भूखण्ड सं0-113 व 179 से अपना अवैध कब्जा हटा लें अन्यथा अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु बल पूर्वक कार्यवाही की जायेगी, जिसके समस्त हर्जे खर्चे के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें तथा प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटाते समय यदि आप द्वारा कोई भी अवैधानिक कृत किया जाता है, जिससे कोई क्षति होती है तो उस क्षति की भरपाई के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें। वही बस्ती में निवास करने वाले लोगों ने बताया कि पिछले 50 –60वर्षों से हम यहां निवास कर रहे हैं स्थानीय लोगों ने बताया हम सभी ठेला खोमचा सब्जी की दुकान लगाते हैं 30 दिन के अंदर बस्ती की खाली करने की नोटिस से मलिन बस्ती में मायूसी छाई गई है।



