Sonbhadra News : ₹1.78 करोड़ चेक बॉउंस मामले में जिला सहकारी बैंक के निदेशक के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
₹1.78 करोड़ के चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने जिला सहकारी बैंक मिर्ज़ापुर-सोनभद्र के निदेशक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है....


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Janpad Mirror
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । ₹1.78 करोड़ के चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने जिला सहकारी बैंक मिर्ज़ापुर-सोनभद्र के निदेशक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
ये है मामला -
पीड़ित आनन्द प्रताप सिंह ने बताया कि "ठेकेदारी कार्य के लिए सहयोग मांगने पर उन्होंने निदेशक बलदेव सिंह को लगभग 1 करोड़ 78 लाख रुपये की धनराशि दी थी लेकिन रकम लेने के कुछ समय बाद ही निदेशक बलदेव सिंह ने हिसाब-किताब देने में टालमटोल शुरू कर दिया। लगातार मांग के बाद बलदेव सिंह ने कुल 1 करोड़ 78 लाख रुपये के पांच चेक उनके पुत्र सूर्यप्रताप सिंह को सौंपे। चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाया गया तो वह बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद सूर्यप्रताप सिंह ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान जिला सहकारी बैंक के निदेशक बलदेव सिंह ने न्यायालय में समझौते पर सहमति जताई, लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते ही अपनी ही बातों से मुकर गए।"
कोर्ट ने किया NBW जारी -
वहीं अदालत को गुमराह करने और भुगतान न करने के आरोपों को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने जिला सहकारी बैंक मिर्ज़ापुर- सोनभद्र के निदेशक बलदेव सिंह के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। वहीं पीड़ित आनंद प्रताप सिंह और उनके पुत्र सूर्यप्रताप सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट का तत्काल पालन कराया जाए तथा बकाया 1.78 करोड़ रुपये की राशि वापस दिलाई जाए।
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