Sonbhadra News : निजी हॉस्पिटलों के पंजीकरण में नई पॉलिसी लागू, अब एक ही जगह फुलटाइम डिग्री लगा सकेंगे डॉक्टर
आकांक्षी जनपद से शामिल सोनभद्र में निजी प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में डॉक्टर अब एक ही जगह पर फुलटाइम डिग्री लगा पाएंगे। अभी तक डॉक्टर कई जिलों में फुलटाइम डिग्री लगाकर कमाई कर रहे थे। नए पोर्टल पर....

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2:23 AM, May 19, 2025
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । आकांक्षी जनपद से शामिल सोनभद्र में निजी प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में डॉक्टर अब एक ही जगह पर फुलटाइम डिग्री लगा पाएंगे। अभी तक डॉक्टर कई जिलों में फुलटाइम डिग्री लगाकर कमाई कर रहे थे। नए पोर्टल पर संशोधन किया गया है। इसमें डॉक्टर के एमसीआई का नंबर डालते ही पता लग जाएगा कि उसने फुलटाइम किस-किस जिले में अपनी डिग्री लगा रखी है। नया अधिनियम लागू होने बाद यह व्यवस्था पहली बार लागू होने जा रही है। पंजीकरण करते वक्त यह व्यवस्था लागू रहेगी।
नए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू -
अब छोटे निजी अस्पतालों को हर साल नवीनीकरण के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय की भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। नए अधिनियम के अनुसार अब इन अस्पतालों का सशर्त पांच वर्ष का लाइसेंस जारी होगा। इसकी प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। अहम बात यह है कि इन अस्पतालों को फायर की एनओसी, बायो मेडिकल वेस्ट, प्रदूषण का पांच साल का लाइसेंस संबंधित विभागों से लेना होगा, 15 मई से पोर्टल खुलते ही नए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
नर्सिंग होम के नोडल डॉ0 गुलाब शंकर यादव का कहना है कि "नया अधिनियम लागू होने के बाद एक डॉक्टर की फुलटाइम एक ही जगह डिग्री लगेगी।"
एक ही जिले में दे पाएंगे ऑनकॉल की सेवा -
नोडल अधिकारी ने बताया कि "एक डॉक्टर ऑनकॉल की सेवा भी एक दिन एक ही जिले में दे पाएंगे। पोर्टल पर ऑनकॉल विशेषज्ञों के लिए भी सख्ती की गई है। इनका भी एमसीआई नंबर पोर्टल पर डालकर पता किया जाएगा कि एक दिन में वह कितने अस्पताल और कितने जिले में सेवाएं दे रहे हैं। अब ऑनकॉल की आड़ में जिले के अंदर कई हॉस्पिटलों में भी डॉक्टर अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे, वह ऑनकॉल के नाम पर मात्र तीन या चार हॉस्पिटल में ही अपनी सेवाएं दे सकेंगे। वहीं ऑनकॉल के नाम पर एक डॉक्टर कई जिलों में हर दिन सेवा देने का जो फर्जीवाड़ा करते थे, अब इस पर भी नकेल कसेगी।"
संविदा चिकित्सक भी निजी अस्पतालों में दे सकेंगे अपनी सेवाएं -
नोडल अधिकारी ने बताया कि "नए अधिनियम के अनुसार अब संविदा चिकित्सक भी निजी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। वो सरकारी ड्यूटी टाइम के बाद अपनी सेवाएं निजी हॉस्पिटलों में दे पाएंगे।"
10 जून तक हर हॉल में करा लें ऑनलाइन पंजीयन -
नोडल अधिकारी डॉ0 गुलाब शंकर यादव ने बताया कि "शासन ने निजी हॉस्पिटलों और पैथोलॉजी लैब्स के नवीनीकरण के लिए डेडलाइन तय कर दी है। सभी निजी हॉस्पिटलों और पैथोलॉजी लैब्स के प्रबंधकों को 10 जून तक हर हॉल में ऑनलाइन पंजीयन कराकर हार्डकॉपी सीएमओ कार्यालय में जमा करनी होगी।"