Sonbhadra News : 10 अक्टूबर से मिलेगा निःशुल्क राशन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) का वितरण 10 अक्तूबर से 25 अक्तूबर तक होगा। इसमें आवंटित गेहूं तथा फोर्टीफाइड चावल का अन्त्योदय राशन कार्ड पर 14 किग्रा...

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12:35 AM, October 9, 2025
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) का वितरण 10 अक्तूबर से 25 अक्तूबर तक होगा। इसमें आवंटित गेहूं तथा फोर्टीफाइड चावल का अन्त्योदय राशन कार्ड पर 14 किग्रा0 गेहूं तथा 21 किग्रा0 फोर्टीफाइड चावल एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड से सम्बद्ध यूनिटों पर दो किग्रा0 गेहूं व तीन किग्रा0 फोर्टीफाइड चावल (कुल पांच किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूं एवं फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को एक जनवरी वर्ष 2024 से पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन सरकार की ओर से किया जाएगा।
वहीं जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने बताया कि "वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा रीड/बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, वह वितरण की अन्तिम तिथि पर ओटीपी वेरीफिकेशन की सुविधा का लाभ उठाते हुए खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। जनपद के कार्डधारकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान में जनपद में प्रचलित राशनकार्डो में सम्मिलित यूनिट/सदस्यों का ई-केवाईसी0 कराया जा रहा है। जिन कार्डधारकों/सदस्यों का ई-केवाईसी होना अवशेष है। ऐसे कार्डधारक/सदस्य उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें, जिससे खाद्यान्न से लाभान्वित हो सकें। इस दिन आधार प्रमाणीकरण न करा सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सभी कार्डधारकों से अनुरोध किया कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपना राशन प्राप्त करें और वितरण प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग करें।"




