सीएमओ डॉ0 पंकज कुमार राय ने बताया कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाने वाली तहरीर पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन अस्पतालों का पंजीकरण डॉक्टर की डिग्री के आधार पर हुआ है, वहां संबंधित डॉक्टर की पूर्णकालिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि जांच के दौरान तीन बार डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए तो पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। निजी अस्पतालों को सर्जरी से जुड़े प्रत्येक मरीज का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। रिकॉर्ड में बीमारी, ऑपरेशन, भर्ती, डिस्चार्ज और संबंधित डॉक्टर की पूरी जानकारी दर्ज होनी चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।