Sonbhadra News : जिलाधिकारी ने बिजली बिल राहत योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ की बैठक
जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली बिल राहत योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की गयी।

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5:18 PM, November 28, 2025
• बिजली बिल राहत योजना का जनमानस में अधिक से अधिक किया जाये प्रचार-प्रसार- जिलाधिकारी
• बिजली बिल राहत योजना में विद्युत चोरी के मामले में लगे जुर्माने पर 50प्रतिशत की छूट
• पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपभोक्ताओं को मिलेगी अधिक छूट
सोनभद्र । जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली बिल राहत योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की गयी। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान अधीक्षण अभियन्ता विद्युत से विद्युत राहत योजना के सम्बन्ध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को निर्देशित करते हुए कहा कि बिजली बिल राहत योजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, इसका जन मानस में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे कि विद्युत उपभोक्ता इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। यह योजना 01 दिसम्बर, 2025 से प्रारंभ होकर 28 फरवरी,2026 तक चलेगी, इस योजना में कभी भी विद्युत बिल का भुगतान न करने वाले व लम्बे समय से भुगतान न करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिल पर आकर्षक छूट प्रदान की गयी है। विद्युत चोरी के मामले में लगे जुर्माने पर 50प्रतिशत तक छूट प्रदान की गयी है, इस योजना में 1 के0वी0 से 2 के0वी0 वाट तक के उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि विद्युत बिल का भुगतान कभी न करने वाले (नेवर पेड) व लम्बे समय से भुगतान न करने वाले (लाॅन्ग अनपेड) विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिल में आकर्षण छूट का प्राविधान किया गया है। विद्युत चोरी के मामलों में लगे जुर्माने पर 50 प्रतिशत तक की अद्भुत छूट है, जिमसें एम0एम0वी0 -1 घरेलू अधिकतम 02 किलोवाट तक तथा एम0एम0वी0 -2 वाणिज्यिक 01 किलोवाट शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर,2025 तक 100प्रतिशत ब्याज पर छूट व 25प्रतिशत मूल पर छूट, द्वितीय चरण में 01 जनवरी2025 से 31 जनवरी,2026 तक 100प्रतिशत ब्याज पर छूट व 20प्रतिशत मूल पर छूट तथा तृतीय चरण में 02 फरवरी से 28 फरवरी,2026 तक 100प्रतिशत ब्याज पर छूट व 15प्रतिशत मूल पर छूट की व्यवस्था दी जायेगी। उन्होंने बताया कि यह योजना 01 दिसम्बर2025 से लागू होगी, विद्युत बिलों में छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को रूपये 2000 धनराशि का भुगतान पंजीकरण के समय करना होगा। पंजीकरण कराते समय शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान कराने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होगे जिसमें से उपभोक्ता द्वारा एक विकल्प का चयन किया जायेगा जैसे- विकल्प -एकमुश्त भुगतान, रू0 750 मासिक किश्त में भुगतान, रू0 500 मासिक किश्त में भुगतान का विकल्प होगा और अपना मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य है OTP Verification के बाद ही पंजीकरण होगी।




