Sonbhadra News : कोर्ट ने दिया ज्येष्ठ खान अधिकारी के विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश
पंक्चर बनाने वाले दुकानदार की पिटाई और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप में कोर्ट ने ज्येष्ठ खान अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। दुकानदार की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर....

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आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । पंक्चर बनाने वाले दुकानदार की पिटाई और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप में कोर्ट ने ज्येष्ठ खान अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। दुकानदार की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट आबिद शमीम की कोर्ट ने चोपन पुलिस को यह आदेश दिया।
बिल्ली मारकुंडी में पंक्चर की दुकान चलाने वाले अशोक पासवान ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि गत तीन फरवरी की शाम साढ़े छह बजे एक ट्रक को दुकान के सामने खड़ा कर उसका टायर लगा रहा था। उसके आगे खनिज पदार्थ लगे दो अन्य ट्रक खड़े थे। इसी दौरान वहाँ पहुंचे ज्येष्ठ खान अधिकारी शैलेंद्र सिंह दोनों वाहनों का चालान काटते हुए उसके पास पहुंचे। ज्येष्ठ खान अधिकारी ने उस ट्रक के चालक से वाहन के कागजात मांगे। चालक ने खाली ट्रक की जांच कराने से इंकार किया तो गुस्से में खान अधिकारी ने अशोक पासवान को लात से मारते हुए गाली-गलौज की तथा पासर दिखा कर जेल भेजने की भी धमकी दी। घटना की सूचना देने के बाद भी ज़ब स्थानीय पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। जहाँ विशेष न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए ज्येष्ठ खान अधिकारी शैलेंद्र सिंह के विरुद्ध थानाध्यक्ष चोपन को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।

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