Sonbhadra News : 1 अगस्त से बदलेंगे सर्किल रेट, नई मूल्यांकन सूची पर डीएम ने आमजन और जनप्रतिनिधियों से मांगे सुझाव व आपत्तियाँ
जनपद में भूमि एवं भवनों के पंजीकरण को अधिक पारदर्शी, व्यवहारिक और वर्तमान बाजार मूल्य के अनुरूप बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने वर्ष 2026-27 की नई प्रस्तावित मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) तैयार कर....

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7:37 PM, July 14, 2026
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । जनपद में भूमि एवं भवनों के पंजीकरण को अधिक पारदर्शी, व्यवहारिक और वर्तमान बाजार मूल्य के अनुरूप बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने वर्ष 2026-27 की नई प्रस्तावित मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) तैयार कर ली है। प्रस्तावित सूची पर अंतिम निर्णय लेने से पहले जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने आमजन, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य हितधारकों से एक सप्ताह के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम मूल्यांकन सूची 1 अगस्त, 2026 से प्रभावी कर दी जाएगी।
जिलाधिकारी चर्चित गोंड ने बताया कि "जनपद के सभी उपजिलाधिकारियों एवं उपनिबंधकों ने अपने-अपने क्षेत्र में सर्किल रेट के संशोधन, परिवर्तन एवं विलोपन संबंधी प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दिए हैं। इस बार प्रस्तावित मूल्यांकन सूची तैयार करते समय खसरा संख्या आधारित अद्यतन अभिलेखों, भूमि की वास्तविक उपयोगिता, क्षेत्र के विकास, सड़क संपर्क तथा प्रचलित बाजार मूल्यों को प्रमुख आधार बनाया गया है, ताकि संपत्तियों का मूल्यांकन वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप हो सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित सूची को अंतिम रूप देने से पहले आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सभी संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई हैं। निर्धारित समयावधि में प्राप्त प्रत्येक सुझाव और आपत्ति का गंभीरता से परीक्षण किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रस्तावित सूची में संशोधन भी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नई मूल्यांकन सूची लागू होने से भूमि एवं भवनों के पंजीकरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, राजस्व निर्धारण अधिक यथार्थपरक होगा और संपत्तियों के मूल्यांकन में व्यावहारिकता आएगी। इससे खरीद-बिक्री एवं रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी अधिक सुव्यवस्थित होगी।
जिलाधिकारी ने जनपदवासियों, जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, बिल्डरों, व्यापारिक संगठनों एवं अन्य संबंधित पक्षों से अपील किया है कि वे प्रस्तावित सर्किल रेट सूची का अवलोकन कर यदि किसी प्रकार का सुझाव या आपत्ति हो तो एक सप्ताह के भीतर संबंधित उपजिलाधिकारी अथवा उपनिबंधक कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि सभी पक्षों के विचारों को शामिल करते हुए जनहित में संतुलित एवं अंतिम मूल्यांकन सूची तैयार की जा सके। 1 अगस्त, 2026 से लागू होने वाली यह नई सूची पूरे जनपद में भूमि एवं भवनों के पंजीकरण के लिए प्रभावी होगी।




