Sonbhadra news : नकली हैवेल्स तार बेचने के आरोप में दुकानदार पर मुकदमा दर्ज
हैवेल्स ब्रांड के नाम पर कथित रूप से नकली विद्युत तार बेचने के मामले में पुलिस ने एक दुकानदार के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।


Office Address :सोनभद्र, उत्तरप्रदेश (231216)
Chief Editer :Shantanu Kumar Biswas
Contact Us :+91 9415873885

Janpad Mirror
घनश्याम पांडेय (संवाददाता)
ओबरा (सोनभद्र)। ओबरा थाना क्षेत्र में हैवेल्स ब्रांड के नाम पर कथित रूप से नकली विद्युत तार बेचने के मामले में पुलिस ने एक दुकानदार के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
शिकायत के अनुसार, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि दीप सिंह को सूचना मिली थी कि गजराजनगर स्थित एक दुकान पर कंपनी के नाम से संदिग्ध विद्युत तार बेचे जा रहे हैं। इसके बाद कंपनी की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ 6 अगस्त को दुकान की जांच की।
जांच के दौरान दुकान में रखे 1 एमएम के 23 बंडल विद्युत तार संदिग्ध पाए गए। कंपनी के प्रतिनिधियों का दावा है कि इन पर अंकित बारकोड और अन्य पहचान संबंधी विवरण मूल उत्पादों से मेल नहीं खा रहे थे। प्रथम दृष्टया इन्हें संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने जब्त कर लिया।
इस मामले में गजराजनगर निवासी हरीश अग्रहरी के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 63 एवं 65 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि जब्त सामग्री की तकनीकी जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सम्बंधित खबर