Sonbhadra News : जिले में दो माह के लिए मत्स्य आखेट पर रोक, उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के निर्देश
जनपद में मछलियों के प्रजनन काल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 1 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक सभी नदियों, तालाबों और जलाशयों में मत्स्य आखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया..

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7:50 PM, July 4, 2026
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । जनपद में मछलियों के प्रजनन काल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 1 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक सभी नदियों, तालाबों और जलाशयों में मत्स्य आखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट चर्चित गौड़ द्वारा जारी आदेश के तहत इस अवधि में मछली पकड़ने, मारने, बेचने अथवा पकड़ने का प्रयास करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रतिबंध अवधि में विस्फोटक पदार्थों, विषैले रसायनों अथवा अन्य अवैध साधनों का उपयोग कर मत्स्य आखेट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी साथ ही प्राकृतिक जलधाराओं के प्रवाह को बाधित करने, मत्स्य बीज, अंगुलिका एवं प्रजननशील मछलियों को पकड़ने या नष्ट करने पर भी पूर्ण रोक रहेगी।
जिलाधिकारी चर्चित गोंड ने रिहंद, धंधरौल, कड़ियाताल, पुरखासताल और जीवारताल सहित सभी संबंधित जलाशयों के ठेकेदारों को निर्देशित किया है कि 30 जून की मध्यरात्रि से अपनी नाव एवं जाल जलाशयों से बाहर कराना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय मत्स्य प्रभारियों को प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने और नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों की अवैध सामग्री और पकड़ी गई मछलियां जब्त कर ली जाएंगी। साथ ही दोषियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने मत्स्य पालकों, ठेकेदारों और आम नागरिकों से प्रजनन काल के दौरान प्रतिबंध का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि इससे मत्स्य संपदा के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।




