Sonbhadra News : परीक्षा व त्योहारों के बीच प्रशासन अलर्ट, जनपद में लागू हुई निषेधाज्ञा
जनपद में आगामी पर्व-त्योहारों, परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए धारा-163(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 22.....

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5:39 PM, April 22, 2026
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । जनपद में आगामी पर्व-त्योहारों, परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए धारा-163(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 22 अप्रैल से 21 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।
वहीं अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि "बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर सार्वजनिक स्थलों पर जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासन ने धार्मिक, जातीय या सामाजिक भावनाओं को भड़काने वाले नारे, पोस्टर और पंपलेट के प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगा दी है। सोशल मीडिया पर अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। ग्रुप एडमिन को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी किसी भी सामग्री को तुरंत हटाकर प्रशासन को सूचित करें। परीक्षाओं को लेकर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित होगा। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री या अनुचित साधन साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ड्रोन कैमरा उड़ाने के लिए भी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यातायात बाधित करना या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाना दंडनीय अपराध माना जाएगा।"
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जनसामान्य से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



