Sonbhadra Court news : एससी/एसटी एक्ट के मामले में दो दोषियों को सजा
जातिसूचक शब्दों के प्रयोग और जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले में अभियुक्त महेंद्र केशरी और सुरेंद्र केशरी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

sonbhadra
7:50 PM, July 31, 2026
राजेश पाठक (संवाददाता)
सोनभद्र । विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) गोविंद मोहन की अदालत ने वर्ष 2019 के मारपीट, जातिसूचक शब्दों के प्रयोग और जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले में अभियुक्त महेंद्र केशरी और सुरेंद्र केशरी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह सिद्ध माना गया कि 1 अगस्त 2019 को चोपन थाना क्षेत्र के ओबरा गांव (टोला पनारी) में दोनों अभियुक्तों ने वादी एवं उसकी पत्नी के साथ मारपीट की, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया तथा जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपों को सिद्ध माना।
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 323 आईपीसी सहपठित एससी/एसटी एक्ट में एक वर्ष के कारावास एवं ₹1,000 जुर्माना, धारा 504 आईपीसी में दो वर्ष के कारावास एवं ₹2,000 जुर्माना, तथा धारा 506 आईपीसी सहपठित एससी/एसटी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं ₹5,000 जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही, जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया गया है।




