Sonbhadra Court news : दहेज हत्या मामले में पति समेत तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा
अपर सत्र न्यायालय, कोर्ट संख्या-1 सोनभद्र ने दहेज हत्या के मामले में मनोज पाठक, भगवान पाठक और विमला देवी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

sonbhadra
5:50 PM, August 29, 2026
राजेश पाठक (संवाददाता)
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायालय, कोर्ट संख्या-1 सोनभद्र ने दहेज हत्या के मामले में मनोज पाठक, भगवान पाठक और विमला देवी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304बी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दोषी माना।
अदालत ने धारा 304बी के तहत तीनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 498ए के तहत दो-दो वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दो-दो वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने मामले में प्रभावी पैरवी की। न्यायालय के निर्णय के बाद दोषियों को जिला कारागार सोनभद्र भेजने के निर्देश दिए गए।




