Sonbhadra court news : दुष्कर्म के दोषी कमलेश यादव को आजीवन कारावास, 40 हजार रुपये जुर्माना
अभियुक्त कमलेश यादव को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है।

sonbhadra
7:47 PM, September 5, 2026
राजेश पाठक (संवाददाता)
सोनभद्र। विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) सोनभद्र ने सत्र वाद संख्या 245/2024, राज्य बनाम कमलेश यादव में अभियुक्त कमलेश यादव को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(V) के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अपराध की प्रकृति गंभीर है और दोषसिद्धि के बाद अनुचित उदारता न्याय के उद्देश्य को प्रभावित कर सकती है। आदेश के अनुसार अभियुक्त को जिला कारागार सोनभद्र भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सी. शशांक शेखर कात्यायन ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्त के अपराध की गंभीरता को न्यायालय के समक्ष रखा और अधिकतम दंड दिए जाने की मांग की। न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद फैसला सुनाया।
फैसला 5 सितंबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सोनभद्र गोविंद मोहन की अदालत से सुनाया गया।




