Sonbhadra court news : दुष्कर्म के दोषी महेश को 10 वर्ष की कठोर कैद
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी महेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर 25 हजार रूपये अर्थदंड

sonbhadra
7:26 PM, September 26, 2025
राजेश पाठक (संवाददाता)
- 25 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
- अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी
- करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने एवं बलात्कार किए जाने का मामला
सोनभद्र। करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी महेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर 25 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में 12 फरवरी 2019 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को 6 फरवरी 2019 को शाम 7 बजे जब वह शौच के लिए गई थी तभी महेश पुत्र शिवनारायण निवासी मुबारकपुर , थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में महेश के विरूद्ध अपहरण,बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट विवेचक ने दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, 7 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी




