Sonbhadra court news : पत्नी की हत्या व दहेज उत्पीड़न मामले में पति को उम्रकैद, एक लाख रुपये का जुर्माना
पत्नी की हत्या और दहेज उत्पीड़न के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी पति मनोज बनवासी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


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Janpad Mirror
राजेश पाठक (संवाददाता)
सोनभद्र। रायपुर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या और दहेज उत्पीड़न के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी पति मनोज बनवासी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर कुल 1.15 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्र परीक्षण संख्या-690/2020, मुकदमा अपराध संख्या-45/2020, थाना रायपुर में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने 19 जून 2026 को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी मनोज बनवासी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 (हत्या) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास तथा 1,00,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा न्यायालय ने आरोपी को धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
वहीं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी को दी गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही, मुकदमे के दौरान आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
निर्णय के बाद न्यायालय ने दोषसिद्धि वारंट जारी करने का आदेश देते हुए आरोपी मनोज बनवासी को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार सोनभद्र भेजने के निर्देश दिए। न्यायालय ने फैसले की एक प्रति दोषसिद्ध को निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा एक प्रति जिलाधिकारी सोनभद्र को प्रेषित करने का भी आदेश दिया।