Sonbhadra court news : दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल की सजा
अपर सत्र न्यायालय, कोर्ट संख्या-1, सोनभद्र ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त अनिल कुमार मौर्य को विभिन्न धाराओं में कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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11:51 PM, August 24, 2026
राजेश पाठक (संवाददाता)
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायालय, कोर्ट संख्या-1, सोनभद्र ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त अनिल कुमार मौर्य को विभिन्न धाराओं में कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध माना।
अभियोजन के अनुसार थाना पिपरी क्षेत्र में 21 फरवरी 2024 को विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर अभियुक्त अनिल कुमार मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने की दलील प्रस्तुत की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराया।
न्यायालय का आदेश: धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। धारा 304-बी के तहत 10 वर्ष का कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान आदेश में किया गया है।
न्यायालय ने आदेश दिया कि अभियुक्त को सुनाई गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आदेश की प्रति जिला कारागार, सोनभद्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। न्यायालय का यह निर्णय 24 अगस्त 2026 को सुनाया गया।




