Sonbhadra court news : नाबालिग से लैंगिक उत्पीड़न के दोषी को 3 वर्ष की सजा, ₹20 हजार अर्थदंड
लैंगिक अपराध मामले में अभियुक्त लालबाबू निवासी रजमिलान, थाना बीजपुर को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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5:44 PM, August 6, 2026
राजेश पाठक (संवाददाता)
सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ओमकार शुक्ला ने वर्ष 2019 के एक महत्वपूर्ण लैंगिक अपराध मामले में अभियुक्त लालबाबू निवासी रजमिलान, थाना बीजपुर को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष सत्र परीक्षण संख्या-28/2020, राज्य बनाम लालबाबू में सुनाया गया।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2019 में अभियुक्त ने जंगल में एक नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत कर उसका लैंगिक उत्पीड़न किया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसके परिजनों, चिकित्सक, विवेचक सहित अन्य गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।
साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 354-बी तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास एवं ₹20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि नियमानुसार पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया।
मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश प्रसाद अग्रहरी एवं नीरज कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की।




