दरअसल सोनभद्र में आर.के. ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड ने पोस्ट मानसून रीप्लेस्नेमेंट स्टडी रिपोर्ट भेजकर जिलाधिकारी को बताया कि खेवंधा गांव में आराजी संख्या 246 (खंड-द) में रेणु नदी के किनारे 6 हेक्टेयर क्षेत्र की बालू/मोरम खनन लीज है। जिसमें कुल 6 हेक्टेयर में से मात्र 1.218 हेक्टेयर क्षेत्र ही खनन योग्य है, जिसमें केवल 32,886 घन मीटर बालू उपलब्ध है। अतः उन्हें 32,886 घन मीटर बालू खनन करने की अनुमति दी जाय। लेकिन खनन विभाग ने कंपनी को 90,000 घन मीटर बालू खनन की अनुमति दे दी। खनन विभाग के अधिकारी की दलील है कि कंपनी से उनकी बातचीत हुई थी, जिसके बाद ही 90,000 घन मीटर बालू खनन की अनुमति दी गयी है।