मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिन्दू पक्ष को HC से लगा बड़ा झटका, क्या आया फैसला, पढ़ें पूरी खबर
मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है । शुक्रवार को प्रयागराज हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोई के इस फैसले से हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है।

prayagraj
6:51 PM, July 4, 2025
प्रयागराज । मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है । शुक्रवार को प्रयागराज हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोई के इस फैसले से हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है । आज सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इंकार कर दिया है । कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली एप्लीकेशन A-44 को नामंज़ूर कर दिया है। आपको बतादें कि हाईकोर्ट ने 23 मई को बहस पूरी होने पर फैसला रिजर्व कर लिया था।अर्जी में भविष्य की सभी कार्यवाहियों में 'ईदगाह मस्जिद' को 'विवादित संरचना' के रूप में संदर्भित करने की मांग की गई थी । हिंदू पक्ष के सूट नंबर 13 में वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने यह अर्जी दाखिल की थी।सूट नंबर 13 के वादी द्वारा आवेदन A-44 प्रस्तुत किया गया था । लेकिन जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इंकार कर दिया ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मूल वाद से संबंधित 18 याचिकाओं पर आज करीब डेढ़ घंटे सुनवाई हुई है ।मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को दोपहर 2:00 बजे होगी । वहीं फैसले के बाद याची अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि वह फैसले का अध्ययन करेंगे। उनका कहना है कि इसके बाद फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे ।
सूट नंबर 9 के अधिवक्ता सौरभ तिवारी के मुताबिक हाईकोर्ट द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित ढांचा ना घोषित करने पर अन्य याचिकाओं पर सीधे तौर पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा । जबकि शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है । मुस्लिम पक्ष द्वारा इस आवेदन पर लिखित आपत्ति दायर की गई थी ।