सत्य निकेतन इमारत हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, सभी PG-हॉस्टल की जांच के आदेश
दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत गिरने से हुई सात लोगों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है।


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Janpad Mirror
नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत गिरने से हुई सात लोगों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। हादसे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को अपने क्षेत्र में संचालित सभी PG और हॉस्टल की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जांच के बाद की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। अदालत ने यह स्पष्ट करने को कहा है कि छात्रों के लिए संचालित PG और हॉस्टल में सुरक्षा मानकों का पालन किस तरह सुनिश्चित किया जा रहा है और इन संस्थानों की नियमित निगरानी के लिए क्या व्यवस्था है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय से भी विस्तृत जानकारी मांगी गई। अदालत ने DU को अपने अधीन आने वाले विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले आउटस्टेशन छात्रों की संख्या बताने के साथ यह जानकारी देने को कहा है कि विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों द्वारा कितने हॉस्टल संचालित किए जा रहे हैं।
अदालत ने सत्य निकेतन में हुए हादसे के कारणों के साथ-साथ राजधानी में PG और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। हाईकोर्ट ने संबंधित एजेंसियों से सुरक्षा व्यवस्था, भवनों की स्थिति और निगरानी से जुड़े मौजूदा इंतजामों की जानकारी मांगी है।
हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, MCD, पुलिस, दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित विभागों को अपने-अपने स्तर पर उठाए जा रहे कदमों और कार्रवाई की जानकारी अदालत के समक्ष रखनी होगी।