Gazipur News : सपा सांसद अफजल अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत, हाइकोर्ट ने गैंगेस्टर के मामले से किया बरी
हाइकोर्ट ने गैंगेस्टर के मामले में दी गयी निचली अदालत के फैसले रद्द करते हुए उनको बरी कर दिया । अफजाल अंसारी को 29.04.23 की गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी ।
ghazipur
2:07 PM, July 30, 2024
■ समाजविरोधी लोगों ने मुझे गैंगेस्टर बना दिया था- अफजल अंसारी
■ आज हमें राहत नहीं मिली है इंसाफ मिला है- अफजल अंसारी
गाजीपुर । हाइकोर्ट ने गैंगेस्टर के मामले में दी गयी निचली अदालत के फैसले रद्द करते हुए उनको बरी कर दिया । अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल 2023 की गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी । जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गयी थी । इसके बाद अफजाल अंसारी ने हाइकोर्ट में अपील की थी । जिसके बाद अफजल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी थी पर सजा से राहत नहीं मिली ।
इसके बाद अफजाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट गये और वहां से उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गयी लेकिन सजा से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट को मामले के निस्तारण का आदेश दिया था और आज हाइकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है और अफजाल अंसारी को बरी कर दिया है।
आज अफजाल अंसारी ने जीत के बाद अपनी प्रतिक्रिया दिया और कहा कि मेरे माथे पर काला टीका लगाने का जो प्रयास किया गया था वो आज धुल गया है। मुझे इसपर गर्व है।
संसद की कार्यवाही में भाग लेने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मुझे कल भी नहीं रोका गया था लेकिन मैंने फैसला किया था कि फैसला आने के बाद सत्र में भाग लूंगा और आज दिल्ली निकल रहा हूं।
उन्होंने कहा कि समाजविरोधी लोगों ने मुझे गैंगेस्टर बना दिया था। 29 अप्रैल 2023 की निचली अदालत के फैसले के बाद अपने षड्यंत्र में उनको सफलता मिली।आज हमें राहत नहीं मिली है बल्कि इंसाफ मिला है।




