चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, ममता गुट और अरूप रॉय गुट नहीं कर सकेंगे TMC नाम या "फूल और घास" चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल
आदेश के मुताबिक, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप रॉय के नेतृत्व वाला गुट, दोनों में से किसी को भी केवल ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम या "फूल और घास" चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।

delhi
11:27 PM, September 17, 2026
चुनाव आयोग ने बंगाल में दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले टीएमसी में चल रहे सिंबल विवाद पर अपना अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। आयोग ने आदेश पारित करते हुए पार्टी के दोनों धड़ों पर मूल नाम और आधिकारिक चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है । आदेश के मुताबिक, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप रॉय के नेतृत्व वाला गुट, दोनों में से किसी को भी केवल ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम या "फूल और घास" चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आयोग ने पैरा 15 के तहत इस विवाद पर अंतिम फैसला करेगा। अंतिम फैसले तक, कोई भी गुट मौजूदा उपचुनावों में "ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस" नाम या "फूल और घास" चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।
आयोग ने दोनों गुटों से 18 सितंबर तक अपने-अपने गुटों के लिए तीन-तीन नाम और चुनाव आयोग की फ्री सिंबल लिस्ट से तीन-तीन चुनाव चिह्न के विकल्प देने को कहा है। यह व्यवस्था फिलहाल उपचुनाव के लिए लागू होगी ।
आदेश के अनुसार, दोनों गुटों को उपचुनाव के लिए अलग-अलग नामों से पहचाना जाएगा. यदि वे चाहें, तो अपने नए नाम में मूल पार्टी ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ का संदर्भ जोड़ सकते हैं. इसके अलावा, दोनों गुटों को चुनाव आयोग की फ्री सिंबल सूची में से अलग-अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.




