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मॉब लिचिंग मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

हापुड़ की अदालत ने वर्ष 2018 में हुई भयानक हापुड़ मॉब लिचिंग के मामले में अपना फैसला सुनाया है । हापुड़ में गौकशी की झूठी अफवाह से उपजी इस घटना में 45 वर्षीय कासिम की हत्या कर दी गई थी, जबकि उसका 62 वर्षीय भाई समयद्दीन भीड़ के हमले में गंभीर घायल हुआ था. इस अपराध में शामिल सभी 10 आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 149, 307, 147, 148 और 153ए सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया है । अदालत ने कड़ी सजा सुनाते हुए प्रत्येक दोषी को आजीवन कारावास के साथ-साथ 59-59 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है ।
गौरतलब है कि हापुड़ जिले के पिलखुवा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बझेड़ा में वर्ष 2018 में गौहत्या की झूठी अफवाह पर कासिम और उसके भाई समयद्दीन पर जानलेवा हमला किया गया था. इस मॉबलिचिंग में कासिम की मौत हो गई थी, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हुआ था. एडीजीसी विजय चौहान ने बताया कि हापुड़ की एडीजे प्रथम/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए मॉबलिचिंग के 10 आरोपियों को 59-59 हजार रूपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इन आरोपियों को हुई सजा

युधिष्ठिर पुत्र शिवदयाल, राकेश पुत्र जगदीश, कालू उर्फ कप्तान पुत्र भोपाल सिंह, सोनू पुत्र सुरेश, मांगेराम पुत्र प्रेमपाल, रिंकू पुत्र सुखवीर, हरिओम पुत्र चंद्रपाल सिंह, मनीष पुत्र वीरेंद्र, ललित पुत्र गोपी, करणपाल पुत्र गजराज सिंह निवासीगण ग्राम बझैड़ा खुर्द थाना पिलखुवा हैं।

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