UP News : शिक्षा मित्रों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, स्पेशल TET 2026 में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि संविधान राज्य को ऐसे अंतर को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं करता, जो किसी वैध कानूनी उद्देश्य पर आधारित हो। अदालत ने इसी आधार पर शिक्षा मित्रों की ओर से दाखिल याचिका

prayagraj
4:19 PM, October 1, 2026
:प्रयागराज। स्पेशल टीईटी 2026 में शिक्षा मित्रों को शामिल करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर विशेष परीक्षा में शामिल होने का दावा नहीं कर सकते कि वे सामान्य टीईटी में बैठने के लिए पात्र हैं।
इस मामले में वसीम अहमद समेत 220 अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर स्पेशल टीईटी 2026 में शिक्षा मित्रों को शामिल किए जाने की मांग की थी। मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने 24 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
जस्टिस मंजू रानी चौहान की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं की कानूनी स्थिति नौकरी कर रहे शिक्षकों से अलग है। केवल सामान्य टीईटी में शामिल होने की पात्रता के आधार पर उन्हें विशेष टीईटी में शामिल होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि संविधान राज्य को ऐसे अंतर को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं करता, जो किसी वैध कानूनी उद्देश्य पर आधारित हो। अदालत ने इसी आधार पर शिक्षा मित्रों की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट के इस फैसले से स्पेशल टीईटी 2026 में शामिल होने की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका लगा है।




