UP News : दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से राहत, जमानत मंजूर
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए अपना फैसला सुनाया। इस मामले में न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने निर्णय दिया।

prayagraj
3:09 PM, October 29, 2026
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनकी सजा निलंबित करने का आदेश दिया है। हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है।
आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका में दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की गई थी।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए अपना फैसला सुनाया। इस मामले में न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने निर्णय दिया। इससे पहले 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत के फैसले में दोनों को जमानत और सजा निलंबन का लाभ मिला है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई है। इस तरह दोनों को मामले में आंशिक राहत मिली है।




