UP News : चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA की अदालत ने 28 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा
उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2018 में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
kasganj
10:40 PM, January 3, 2025
उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2018 में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है, लेकिन उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।
यह थी घटना
घटना 26 जनवरी 2018 की है। कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल सवारों की भीड़ मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंची। वहां विवाद बढ़ा, पत्थरबाजी हुई और फिर गोलियां चल गईं। इसी दौरान एक गोली चंदन गुप्ता को लगी, जिससे उनकी मौत हो गई।
घटना के सात साल बाद, लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने गुरुवार को 28 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में एक आरोपी अजीजुद्दीन की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी थी, जबकि एक अन्य आरोपी असीम कुरैशी को बरी कर दिया गया है।
इस फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए मृतक चंदन गुप्ता के माता-पिता की आंखों में आंसू छलक उठे। चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने कहा कि न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन इसे आने में बहुत देर हुई। उन्होंने बरी हुए आरोपी को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की।
वहीं, चंदन की मां ने भी अदालत के इस फैसले को शांति देने वाला बताया। उनकी बातों में बेटे को खोने का दर्द साफ झलक रहा था।
अदालत ने इस केस में दोषियों को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं, जिनमें 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), और 149 (गैरकानूनी सभा में शामिल होना), के तहत सजा सुनाई है।