Sonbhadra News : भव्य तरीके से जनपद में निकाली गयी तिरंगा बाइक रैली
जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर से तिरंगा बाइक रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस तिरंगा बाइक रैली में पुलिस विभाग जिला पंचायत, नगर पालिका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं.....

तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते डीएम बी0एन0सिंह....
sonbhadra
10:54 PM, August 11, 2025
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
• जिलाधिकारी ने आमजन से ध्वजारोहण को लेकर की अपील
• धरोहर के रूप में तिरंगे को फोल्ड कर रखें सुरक्षित - डीएम
सोनभद्र । जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर से तिरंगा बाइक रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस तिरंगा बाइक रैली में पुलिस विभाग जिला पंचायत, नगर पालिका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मलित रहे तिरंगा बाइक रैली कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारम्भ होकर बढ़ौली चौराहा होते हुए रामलीला मैदान पर पहुँची।
इस दौरान जिलाधिकारी बी0एन0सिंह ने जनपदवासियों से अपील की है कि "प्रत्येक नागरिक के अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में तिरंगा झण्डा को सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है, झण्डा फहराते समय सदैव केशरियां रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए, झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है, तो सूर्याेदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिए तथा सूर्यास्त के बाद सम्मान के साथ उतारना चाहिए, निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जानेवाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा। झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेका नहीं जायेगा, उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।"
इस दौरान रामलीला मैदान में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने उपस्थित जनमानस को सम्बोधित करते हुए कहा कि "हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए, आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा, आइए, हम सभी अपने घरो पर तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा अभियान में भागीदार बनें। ध्वज को सम्मानपूर्ण तरीके से ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ध्वज झुका हुआ न हो। फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाता। किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जायेगा, न ही बराबर में रखा जायेगा। ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने अथवा ले जाने के पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।"




