जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम द्वारा ज्येष्ठ खान अधिकारी को दिए गए जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिया गया था । जिस पर खनिज विभाग के सर्वेक्षक द्वारा जांच आख्या की रिपोर्ट डीएम को प्रस्तुत किया गया । जिसे डीएम ने शिकायतकर्ताओं को भी जांच आख्या रिपोर्ट भेज कर अवगत कराया कि तहसील ओबरा स्थित ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या 7410 क,7409, 7402 क, 7403, 7404, 7405ख , रकबा-2010 हे क्षेत्र की जांच 29 मई को किया गया है कि जांच आख्या रिपोर्ट में बताया गया कि श्री मंगला प्रसाद पुत्र श्री लालजी, श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री कपूर चन्द्र श्री रामआसरे पुत्र हरिराम, श्री राम जी वैश्य पुत्र श्री कपूर चन्द्र, निवासीगण बिल्ली मारकुण्डी के पक्ष में ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी की आराजी संख्या 7410 क,7409, 7402 क, 7403, 7404, 7405ख , रकबा-2010 हेक्टर क्षेत्र गिट्टी बोल्डर (डोलो स्टोन) का खनन पट्टा दिनांक 19/04/2025 से 18/04/2035 (10 वर्ष) तक की अवधि के लिये स्वीकृत है। जाँच के समय मौके पर ऊंचाई पर तथा सूखे क्षेत्र में कार्य किया जाना पाया गया। उल्लेख करना है कि उक्त क्षेत्र के कुछ भाग पर पूर्व में भी दस वर्षीय खनन पट्टा स्वीकृत रहा है, जिसके कारण उक्त भाग में खनन एवं परिवहन कार्य किये जाने के उपरान्त गड्ढे मौजूद है, इन क्षेत्र में उपखनिज डोलो स्टोन की खनन योग्य उपलब्धता होने के कारण पुनः ई निविदा विज्ञप्ति जारी किया गया था जिसपर सर्वोच्च बोली पट्टा अनुबंध किए गए उक्त बोलीदाताओं द्वारा लगाया गया जिसके दिनांक 19.03.2025 को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र निर्गत होने पर खनन एवं परिवहन हेतु अनुबन्ध किया गया, जिसके सीमावर्ती रिक्त खनन क्षेत्रों में भरा पानी लीकेज होकर पट्टा धारकों के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र के कुछ भाग में इकट्ठा हो गया है। पानी भरे क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर संलग्न फोटो/वीडियो पूर्व के समय का होना प्रतीत हो रहा है कि जांच आख्या रिपोर्ट खनिज विभाग के सर्वेक्षक द्वारा जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया गया ।