Sonbhadra News: अवैध खनिज परिवहन से अर्जित 83 लाख की संपत्ति कुर्क
यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर 25 अक्टूबर 2026 को की गई। पुलिस के मुताबिक थाना चोपन पुलिस ने मु0अ0सं0 551/2026 से संबंधित मामले में कार्रवाई की।

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4:56 PM, October 25, 2026
घनश्याम पांडेय/विनीत शर्मा (संवाददाता)
चोपन (सोनभद्र)। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चोपन पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध तरीके से खनिज संपदा के परिवहन से अर्जित संपत्ति से जुड़े दो ट्रकों को कुर्क किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों ट्रकों की कुल कीमत 83 लाख रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर 25 अक्टूबर 2026 को की गई। पुलिस के मुताबिक थाना चोपन पुलिस ने मु0अ0सं0 551/2026 से संबंधित मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि आरोपी आरिफ खान पुत्र निजामुद्दीन, निवासी ग्राम परही, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र पर बिना परमिट मिट्टी और बालू जैसे खनिज पदार्थों का अवैध परिवहन करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि आरोपी अवैध खनिज परिवहन से जुड़े कारोबार के जरिए संपत्ति अर्जित कर रहा था। इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई।
पुलिस द्वारा कुर्क की गई संपत्ति में दो ट्रक शामिल हैं। इनमें ट्रक संख्या UP64CT 9049 की कीमत 35 लाख रुपये और ट्रक संख्या UP64CT 5215 की कीमत 48 लाख रुपये बताई गई है। दोनों वाहनों की कुल अनुमानित कीमत 83 लाख रुपये है।
पुलिस का कहना है कि अवैध खनिज परिवहन से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य अपराध से अर्जित संपत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाना और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना है।




