Sonbhadra News : अब ARTO कार्यालय का चक्कर काटने से मिलेगी राहत, व्यावासयिक वाहनों पर वन टाइम टैक्स लागू
जिले में शासन ने छोटे कमर्शियल वाहन संचालकों को बार-बार टैक्स जमा करने की झंझट से मुक्ति दिला दी है. अब 7.5 टन से कम भार क्षमता वाले कमर्शियल वाहन स्वामियों के लिए वन-टाइम टैक्स जमा करने की व्यवस्....

ARTO कौशल किशोर सिंह....
sonbhadra
11:42 PM, February 25, 2026
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । जिले में शासन ने छोटे कमर्शियल वाहन संचालकों को बार-बार टैक्स जमा करने की झंझट से मुक्ति दिला दी है. अब 7.5 टन से कम भार क्षमता वाले कमर्शियल वाहन स्वामियों के लिए वन-टाइम टैक्स जमा करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे जिले में साढ़े सात टन क्षमता वाले कुल पंजीकृत 12,184 वाहन स्वामियों को लाभ मिलेगा।
दरअसल, पहले छोटे और बड़े कमर्शियल वाहनों के मालिकों को हर 3 महीने या सालभर में रोड टैक्स जमा करना पड़ता था। कई बार किसी कारणवश विलंब होने पर वाहन मालिक जुर्माने के दायरे में आ जाते थे। अब परिवहन विभाग ने इस समस्या का समाधान करते हुए 7.5 टन से कम भार क्षमता वाले वाहनों पर वन-टाइम टैक्स की व्यवस्था लागू की है।
उप संभागीय परिवहन अधिकारी कौशल कुमार सिंह ने बताया कि "अब न हर तीन महीने में टैक्स जमा करने की भागदौड़, न चालान का डर, न बकाया नोटिस की टेंशन। एक बार टैक्स दीजिए और जिंदगी भर के लिए निश्चिंत रहिए। पूर्व में निजी वाहनों में एकमुश्त टैक्स जमा करने की व्यवस्था थी, जबकि 3000 किलोग्राम तक के कुछ कमर्शियल वाहनों में भी एक बार टैक्स जमा होता था। अब शासन की ओर से नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत 7500 किलोग्राम तक के भार वाले कमर्शियल वाहनों के लिए भी एकमुश्त कर जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।"
बार-बार टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं -
ARTO कौशल कुमार सिंह ने बाताया कि "इस निर्णय से ऐसे सभी वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर टैक्स जमा करना पड़ता था। खासकर कमर्शियल श्रेणी के मैजिक, मैक्सीकैब, बोलेरो, स्कॉर्पियो जैसे वाहनों के स्वामियों को अब बार-बार टैक्स जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब वे एकमुश्त कर जमा कर भविष्य की झंझटों से मुक्त हो सकेंगे।"
एकमुश्त टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहनों का नहीं हो सकेगा परमिट नवीनीकरण -
ARTO कौशल कुमार सिंह ने बताया कि "एकमुश्त कर जमा करने वाले वाहन स्वामियों को ही वाहन की फिटनेस, परमिट नवीनीकरण एवं वाहन हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाएं पूरी करने की अनुमति दी जाएगी। यानी जिन वाहनों का कर पूर्ण रूप से जमा होगा, उन्हीं से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं आगे बढ़ाई जा सकेंगी। उन्होंने वाहन स्वामियों से कहा कि योजना का लाभ उठाते हुए समय पर एकमुश्त कर जमा करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा का सामना न करना पड़े। इस योजना से न केवल वाहन स्वामियों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि राजस्व संग्रह की प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगी। वहीं उन्हें बार-बार परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।"
आठ प्रतिशत टैक्स में भी मिलेगी छूट -
ARTO कौशल कुमार सिंह ने बताया कि "वाहन पर प्रति वर्ष के हिसाब से टैक्स पर भी छूट वाहन स्वामियों को मिलेगी। यह योजना 30 जनवरी 2026 से योजना शुरु हुई है। इस योजना से वाहन मालिकों को बार-बार टैक्स जमा करने से छुटकारा मिलोगा। वहीं प्रतिवर्ष के हिसाब से आठ प्रतिशत टैक्स में छूट भी मिलेगी।"



