Sonbhadra News : जी०एस०टी० ब्याज व अर्थदण्ड माफी योजना का 31 मार्च तक, व्यापारीगण उठाये लाभ-जिलाधिकारी
जिले के समस्त कर दाताओं से अपील की जा रही है कि उक्त योजना सरकार द्वारा व्यापारियों को राहत प्रदान करने हेतु चलाई जा रही है, जिसका लाभ व्यापारीगण ससमय अधिकाधिक योजना का लाभ उठायेेें।

जिलाधिकारी सोनभद्र बी0एन0 सिंह
Whatsapp चैनल फॉलो करे !सोनभद्र । जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री उ०प्र० के निर्देशानुसार राज्य कर विभाग उ०प्र० द्वारा भारत सरकार की जी०एस०टी० ब्याज एवं अर्थदण्ड माफ करने सम्बन्धी योजना संचालित की जा रही है, इस योजना का लाभ सभी व्यापारी एवं सेवा प्रदाताओं तथा लघु छोटे, मध्य एवं बडे उद्योग उद्यमी उठा सकते है, यह योजना व्यापारियों को राहत देने के लिए चलाई जा रही है, उ०प्र० में कार्यरत व्यापारियों एवं सेवा प्रदाताओं को ब्याज में छूट देने सम्बन्धी प्राविधान के तहत वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के बकाया माल एवं सेवा कर को जमा करने पर ब्याज एवं अर्थदण्ड माफ किया जा रहा है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू है। सहायक आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर द्वारा इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का अग्रह किया गया है। उक्त योजना की जानकारी के लिए करदाता राज्य कर विभाग के स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते है। व्यापारियों एवं सेवा प्रदाताओं के हित के लिए जिले के समस्त कर दाताओं से अपील की जा रही है कि उक्त योजना सरकार द्वारा व्यापारियों को राहत प्रदान करने हेतु चलाई जा रही है, जिसका लाभ व्यापारीगण ससमय अधिकाधिक योजना का लाभ उठायेेें।

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