अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि "गत 17 जनवरी को खनन निरीक्षक अतुल दुबे की तहरीर पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने धारा 303(2), 317(2), 121(1), 109(1) भारतीय दंड संहिता, 3(1)/58/72(6) उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर विवेचना में जुटी हुई थी, विवेचना के दौरान मिर्ज़ापुर निवासी दिनेश्वर केशरी उर्फ भोनू (21वर्ष) पुत्र विजय कुमार, रॉबर्ट्सगंज निवासी फरीद अहमद (45वर्ष) पुत्र मुनीर अहमद, उरमौरा निवासी अश्वनी कुमार सिंह पुत्र मनोज कुमार तथा बिचपई निवासी कमलेश विश्वकर्मा (22वर्ष) पुत्र जितन के नाम सामने आये, जिस पर आज पुलिस ने आज दोपहर में लोढ़ी से चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है साथ ही उनके तीन वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। सभी गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुके हैं।"