Sonbhadra News : दिव्यांग छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाएगी ई-ट्राईसाइकिल, 80 छात्राओं को मिलेगा लाभ
दिव्यांग छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और स्कूल-कॉलेज तक उनके आवागमन को आसान करने के लिए प्रदेश सरकार ने ई-ट्राईसाइकिल योजना शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सोनभद्र.......

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sonbhadra
5:54 PM, August 20, 2026
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
• हर विधानसभा में 20-20 ई-ट्राईसाइकिल देने की योजना
• प्रति ट्राईसाइकिल 65 हजार रुपये तक मिलेगा अनुदान
सोनभद्र । दिव्यांग छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और स्कूल-कॉलेज तक उनके आवागमन को आसान करने के लिए प्रदेश सरकार ने ई-ट्राईसाइकिल योजना शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सोनभद्र की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20-20 पात्र दिव्यांग छात्राओं को निःशुल्क ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए पात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला ने बताया कि "योजना का उद्देश्य दिव्यांग छात्राओं को शिक्षण संस्थानों तक सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें पढ़ाई जारी रखने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। ई-ट्राईसाइकिल मिलने से छात्राओं को नियमित कक्षाओं के साथ लाइब्रेरी, लैब, हॉस्टल समेत अन्य शैक्षणिक गतिविधियों तक पहुंचने में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रति ई-ट्राईसाइकिल अधिकतम 65 हजार रुपये तक का अनुदान अनुमन्य है। जनपद की चारों विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 ई-ट्राईसाइकिल के हिसाब से कुल 80 छात्राओं को लाभ दिए जाने की योजना है।"
ये होंगी पात्रता की शर्तें -
योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना जरूरी है। छात्रा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए।
ई-ट्राईसाइकिल के सुरक्षित संचालन के लिए आवेदक के दोनों हाथ कार्यशील होने के साथ दृष्टि एवं मानसिक स्थिति सामान्य होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक ने पिछले पांच वर्षों में किसी सरकारी योजना, सांसद निधि, विधायक निधि अथवा अन्य सरकारी अनुदान से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल या ई-ट्राईसाइकिल का लाभ न लिया हो।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन -
आवेदन के साथ आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र और अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र समेत निर्धारित अभिलेख लगाने होंगे। इच्छुक एवं पात्र छात्राएं विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।




